एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का क्या अर्थ है?
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अर्थ क्या है इसके बारे में आज आप इस पोस्ट में जानेंगे।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की इस प्रणाली को (1) हेयर प्रणाली भी कहते हैं
क्योंकि इसका सुझाव टॉमस हेयर ने दिया थाय तथा (2) पसंद या रुचि के अनुसार मतदान की प्रणाली भी कहा जाता है
क्योंकि इस प्रणाली में मतपत्र (Ballot paper) पर प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नामों के सामने 1, 2, 3 इत्यादि लिखकर अपनी रुचि अभिव्यक्ति करते हैं,
प्रत्येक मतदाता का एक ही मत होता है। यह प्रणाली केवल अनेक सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में ही लागू की जाती है। इसका अर्थ है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से दो या अधिक सदस्य चुने जाने होते हैं।
परन्तु प्रत्येक मतदाता का एक ही मत (वोट) होता है, जिसे सम्बद्ध मतदाता की पसंद के उम्मीदवारों को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसीलिए इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं।
मतदान के पश्चात्, कुल डाले गए मतों को, स्थानों (सीटों) की कुल संख्या़ 1 से विभाजित करके भजनफल में 1 जोड़ा जाता है। यह जो संख्या प्राप्त होती है वह ही नियतांश (Quota) कहलाता है।
किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए इस कोटे के बराबर मत प्राप्त करने होते हैं। जो मत इस कोटे से अधिक (surplus) होते हैं उन्हें मतदाताओं की पसंद के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार, जिन्हें सबसे कम मत प्राप्त हुए हों
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उनको एक-एक करके नीचे (कम मतों) से ऊपर के क्रम से हटा दिया (eliminate) जाता है, तथा उनके द्वारा प्राप्त सभी मतों को ! मतदाताओं की पसंद के दूसरे ध्तीसरे उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
इस प्रकार जहाँ तक सम्भव हो मतदाताओं की पसंद के अनुपात में उम्मीदवार विजयी होते हैं। अतः कोई भी मत बेकार नहीं जाता। इस प्रणाली को भारत की राज्य सभा के चुनाव में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की विधान सभा एक बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होती है और इस प्रणाली से राज्य सभा के सदस्यों को चुना जाता है।
इसी प्रणाली से भारत में राज्यों की विधान परिषदों, ऑस्ट्रेलिया की सीनेट तथा माल्टा और आयरलैण्ड के संसदीय चुनाव होते हैं।
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उदाहरण
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय किया जाता है यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिसके अंतर्गत विधानसभा संसद के लोक सभा और राज्यसभा के सदस्य आदि भाग लेते हैं। इस प्रकार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है।